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चेक बाउंस हुआ तो दूसरे बैंक खाते से कट जाएगा पैसा, नया बैंक अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे, नए नियम जान लें तो नहीं होगा नुकसान

नई दिल्ली :- Check Bounce Cases: देश में चेक बाउंस (cheque bounce) के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) कठोर कदम उठाने की तैयारी में है. जल्द ही चेक बाउंस कराने वालों लागों की शामत आने वाली है. वित्त मंत्रालय चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसा काटने और ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक लगाने जैसे कई कदमों पर विचार कर रहा है.

वित्त मंत्रालय ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक
Check Bounce के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने हाल में एक high level meeting बुलाई थी, जिसमें इस तरह के कई सुझाव प्राप्त हुए हैं.ऐसे मामलों से कानूनी प्रणाली पर भार बढ़ता है. इसलिए कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनमें कुछ कदम कानूनी प्रक्रिया से पहले उठाने होंगे. जैसे कि चेक जारी करने वाले के एकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसके अन्य खातों से राशि काट लेना.

जानें क्या है सजा का प्रावधान
चेक जारी करने वाले के दूसरे खाते से राशि स्वत काटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating procedure) और अन्य सुझावों को देखना होगा. cheque bounce होने का मामला अदालत में दायर किया जा सकता है और यह एक दंडनीय अपराध है. जिसमें चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दो साल तक की जेल की सजा या फिर दोनों हो सकती है. सुझावों को स्वीकार करने से पहले कानूनी राय ली जाएगी. ये सुझाव अमल में आते हैं, तो भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और मामले को कोर्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया था अनुरोध
उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल में Finance ministry से अनुरोध किया था कि cheque bounce के मामले में बैंक से पैसा निकलने पर कुछ दिन तक अनिवार्य रोक जैसे कदम उठाए जाएं. जिससे चेक जारी करने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके.

बदलाव के बाद ये होंगे फायदे
इन नियमों के बदलाव से कारोबारी सुगमता बढ़ेगी. एकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद जानते-बूझते चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लगेगी.अगर ये सुझाव अमल में आते हैं तो भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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