मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 3 मौके और
नये मतदाताओं को नहीं करना पड़ेगा 1 साल का इंतजार
सीकर 20 जुलाई। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी नई गाइड लाइन के तहत अब एक जनवरी के अतिरिक्त वर्ष में तीन अन्य तिथियों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि संभावित मतदाताओं के लिए पहले 1 जनवरी को ही पंजीकरण की प्रकिया अपनाई जाती थी, लेकिन अब वर्ष में 3 अन्य तिथियां भी शामिल की गई हैं, जिनमें 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को शामिल किया गया हैं। अब नए मतदाता 18 वर्ष के होते ही इनमें से किसी भी तिथि से आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई युवा 27 सितंबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह 1 अक्टूबर को ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है, पहले उसे 1 जनवरी तक इंतजार करना होता था। आवेदन फॉर्म संख्या 6 के जरिए ऑनलाईन या ऑफलाईन आवेदन किया जा सकता है।
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