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राजस्थान के आम आदमी को लगेगा एक और झटका बिजली के बिल से वसूला जाएगा लेबर सेस

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राजस्थान के आम आदमी को लगेगा एक और झटका बिजली के बिल से वसूला जाएगा लेबर सेस

जयपुर :- राजस्थान की आम जनता के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आई है राजस्थान में मकान बनाना अब और महंगा हो गया है पुराने मकानों से भी वसूली की जाएगी सरकार को 13 साल बाद याद आया लेबर, इस सेस इसकी बिजली के बिलों से पहचान की जाएगी आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर सरकार के द्वारा एक और टैक्स वसूला जाएगा विशेषकर उन लोगों पर जिन्होंने साल 2009 के बाद घर बनाया है या कोई निर्माण करवाया है ऐसे लोगों से सरकार लेबर सेस वसूलने की तैयारी कर रही है इसके लिए बाकायदा लेबर डिपार्टमेंट ने राज्य की सभी बिजली कंपनियों को एक पत्र लिखा है इसमें साल 2009 से जारी बिलों के कनेक्शन की जानकारी मांगी गई है इनके आधार पर विभाग लोगों को नोटिस जारी करके लेबर सेस जमा करवाने के लिए कहा जाएगा।

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए 2009 में एक विधेयक लाकर लेबर सेस का प्रावधान किया था इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति संस्था या कंपनी निर्माण कार्य करवाती है तो उसे इस निर्माण कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत राशि लेबर सेस के रूप में सरकार को जमा करानी पड़ती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से फंड में जमा इस राशि को सरकार मजदूरों के लिए चलाए जा रहे 13 तरह की योजनाओं में अनुदान या सहायता के रूप में देती है।

राज्य में बिजली के बिल को मानेंगे पहचान का आधार।

राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट के बताया कि हमने तीनों डिस्कॉम जयपुर अजमेर जोधपुर के एमडी को लेटर लिखा है कि वह अपने अपने एरिया के सभी जिलों के बिजली कनेक्शन जारी करने की सूचना तत्काल उपलब्ध करवाएं साल 2009 के बाद जारी बिजली के बिलों को आधार मानकर रेंडम नोटिस जारी किए जाएंगे नोटिस के बाद मौके की रिपोर्ट करवाएं और उसके आधार पर व्यक्ति से लेबर सेस वसूला जाएगा।

यदि सेस वसूलने में विवाद होता है तो?

बताया गया है कि अगर सेस के निर्धारण को लेकर कोई विवाद होता है तो उसके लिए हमारे यहां नियमों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी निर्धारित की गई है जो पीडब्ल्यूडी और बाजार मूल्य से भी कम है हम किसी भी ए क्लास के निर्माण की प्रति वर्ग फीट की लागत ₹1000 से कम में निर्धारित कर रखी है आदमी के घर या संस्था का जितना बिल्ट अप एरिया होगा उसे हमारी निर्धारित कॉस्ट कैलकुलेशन करके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का निर्धारण किया जाएगा और गणना की जाएगी।

फिलहाल इन 13 स्कीमों में मिलता है मजदूरों को फायदा।

वर्तमान में राजस्थान सरकार ने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों के वेलफेयर के लिए 13 तरह की योजना में चला रखी है इसके अंतर्गत है निर्माण श्रमिक के सुलभ आवास योजना, शुभ शक्ति योजना, सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना, आईआईटी /आईआईएम में प्रवेश पर ट्यूशन की पुनर्भरण योजना, निर्माण श्रमिक जीवन में भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना ,प्रसूति सहायता योजना ,अंतरराष्ट्रीय खेल के लिए प्रोत्साहन योजना आदि शामिल है इन आयोजनों में 11 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन अनुदान व सहायता राशि संबंधित को दी जाती है।

राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें

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